ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल के 36 वर्षीय शिक्षक के विरूद्ध संस्थान की सात छात्राओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

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पुलिस के अनुसार आरोप सामने आने के बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने 20 अगस्त को गुरुंडिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिक्षक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 (यौन हमला) और 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है और उसने 16 अगस्त को स्कूल परिसर के अंदर सात छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया।
पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने 20 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई और तुरंत मामला दर्ज कर लिया गया।
गुरुंडिया पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक (आईआईसी) रामेश्वर सिंह ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हमने संबंधित छात्रों के बयान बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज कर लिए हैं, जबकि मजिस्ट्रेट के समक्ष बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उनके बयान दर्ज करने की प्रार्थना की गई है।’’
उन्होंने बताया कि आदेश मिलने के बाद बयान दर्ज किए जाएंगे। यह सब पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सिंह ने बताया कि शिक्षक फरार है, उसकी तलाश जारी है।
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