शिमला में संजौली मस्जिद की सभी पांच मंजिलें होंगी ध्वस्त
शिमला नगर निगम आयुक्त की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया कि विवादित संजौली मस्जिद की सभी पांच मंजिलें अनधिकृत हैं और पूरे ढांचे को गिराया जाए।
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स्थानीय लोगों के एक वर्ग औरंिहदू संगठनों ने संजौली मस्जिद को ध्वस्त करने का दबाव बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया था।
प्रदर्शनकारियों का दावा था कि ढांचा अनधिकृत है, लेकिन पिछले 15 वर्षों के दौरान निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अदालत ने पांच अक्टूबर, 2024 को मस्जिद की ऊपर की तीन ‘‘अनधिकृत’’ मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और वक्फ बोर्ड को शेष दो मंजिलों की स्वीकृत योजनाओं के दस्तावेज पेश करने को कहा था।
मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे स्थानीय लोगों का पक्ष रख रहे अधिवक्ता जगत पाल ने बताया कि वक्फ बोर्ड भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज और स्वीकृत भवन योजना पेश करने में विफल रहा।
पाल ने बताया कि इसके बाद नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत ने मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया।
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