Police पर FIR के HC एकल न्यायाधीश के आदेश को राज्य सरकार ने दी चुनौती
पुलिस के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर केस दर्ज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलााफ राज्य सरकार ने बुधवार कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम से युक्त खंडपीठ से संपर्क किया।
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उसी अदालत के न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल- पीठ ने राज्य सरकार से उसी जिले के कैनिंग में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन चरणों के दौरान हिंसा के संबंध में दक्षिण 24 परगना जिले के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था।
खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है और मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी।
हाल ही में न्यायमूर्ति मंथा ने राज्य सरकार को कथित पुलिस निष्क्रियता के लिए कैनिंग में एक उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और एक प्रभारी निरीक्षक (आईसी) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, क्योंकि नामांकन चरण के दौरान क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी।
तृणमूल कांग्रेस से अलग हो चुके नेता सिराजुल इस्लाम घरामी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि 11 जून को जब वह नामांकन दाखिल करने के लिए कई स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ स्थानीय ब्लॉक विकास कार्यालय जा रहे थे, तो उन पर सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया और गंभीर रूप से पीटा।
घरामी ने याचिका में यह भी आरोप लगाया कि भारी पुलिस दल के साथ मौके पर मौजूद होने के बावजूद संबंधित एसडीओपी और आईसी ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने दावा किया कि उस दिन सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा गोलियां चलाई गईं, इसमें सात निर्दलीय उम्मीदवार घायल हो गए.
उनकी याचिका के अनुसार, पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, दो घायल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की।
इसके बाद जस्टिस मंथा ने आदेश दिया कि संबंधित एसडीपीओ और आईसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब राज्य सरकार ने उस आदेश को उच्च पीठ में चुनौती दी है।
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