प्राथमिकी रद्द करने की नवनीत की याचिका खारिज

Last Updated 26 Apr 2022 04:05:05 AM IST

बम्बई हाईकोर्ट ने ‘हनुमान चालीसा’ विवाद के सिलसिले में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा द्वारा दायर उस रिट याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।


प्राथमिकी रद्द करने की नवनीत की याचिका खारिज

दंपति ने सोमवार सुबह हाईकोर्ट का रुख कर, शहर में खार पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति पीबी वराले और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने कहा, याचिका में कोई दम नहीं है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई में निजी आवास के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने की घोषणा के बाद खार पुलिस ने दंपति के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं।

भाषा
मुंबई


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment