पंजाब में अंतरजातीय विवाहित जोड़ों के लिए 75 हजार रुपए
पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति और अंतरजातीय जोड़ों के लिए नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत की घोषणा की जिसके तहत विवाह के लिए प्रति दंपती 75 हजार रुपये की राशि मुहैया करायी जाएगी.
![]() (फाईल फोटो) |
पंजाब सरकार के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुये बताया कि गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों और अन्य सामाजिक संस्थाओं को अनुसूचित जाति और अंतरजातीय जोड़ों के सामूहिक विवाह कराने के लिए सहायता देने की यह नई कल्याणकारी योजना चलाई गई है.
पंजाब सरकार की यह नई कल्याणकारी योजना के अनुसार ऐसे गैर सरकारी संगठन जो अनुसूचित जाति और अंतरजातीय जोड़ों के 10 से अधिक सामूहिक विवाह करवाते हैं, को 75 हजार रुपए प्रति जोड़े के हिसाब से राशि मुहैया करवाई जायेगी.
उन्होंने बताया कि इस राशि में से 60 हजार रुपये बर्तन, फर्नीचर और सोना आदि खरीदने के लिए तथा 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा प्रबंधक व्यक्ति /सम्बन्धित संस्था को प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिए जाएंगे.
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