बकरीद पर गोरक्षकों पर लगाम का आदेश नहीं : उच्च न्यायालय

Last Updated 23 Aug 2017 05:24:45 PM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने बकरीद के त्योहार से पहले गोरक्षकों पर लगाम कसने या कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में किसी तरह का आदेश देने से बुधवार को इंकार कर दिया.


(फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने कहा कि बकरीद से पहले गोरक्षकों की तरफ से अवांछित घटनाओं को अंजाम देने पर लगाम कसने की राज्य और मुंबई पुलिस की तैयारियों को लेकर वह संतुष्ट है.
         
न्यायाधीशों ने कहा कि राज्य और मुंबई पुलिस की तरफ से जारी विभिन्न दिशानिर्देशों और सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए उनका मानना है कि अधिकारियों ने  धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं कि सभी धर्मो के लोग एक..दूसरे को बाधित किए बगैर त्योहार मनाएं. 


         
उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान ये टिप्पणियां कीं जिसमें अदालत से गोरक्षकों के लिए दिशानिर्देश तय करने की मांग की गई थी,

भाषा


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