सरकार ने कपड़ों के निर्यात पर कर छूट योजना दो साल बढ़ाई

Last Updated 01 Feb 2024 06:43:55 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को परिधान और कपड़ों से बने अन्य सामानों के निर्यात के लिए राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों (आरओएससीटीएल) की छूट योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी।


कपड़ों के निर्यात पर कर छूट

दो वर्षों की प्रस्तावित अवधि के लिए योजना को जारी रखने से एक स्थिर नीति व्यवस्था मिलेगी जो दीर्घकालिक व्यापार योजना के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र में जहां दीर्घकालिक डिलीवरी के लिए अग्रिम आदेश दिए जा सकते हैं।

आरओएससीटीएल की निरंतरता से करों और शुल्क के बोझ को दूर करने में मदद मिलेगी और इस सिद्धांत पर समान अवसर मिलेगा कि "वस्तुओं का निर्यात किया जाता है न कि घरेलू करों का"।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले 31 मार्च 2020 तक योजना को मंजूरी दी थी जिसे बाद में 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया था।

योजना का उद्देश्य छूट के माध्यम से परिधान और कपड़ों से बने दूसरे सामानों के निर्यात पर शुल्क वापसी योजना के अलावा राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क की भरपाई करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य सिद्धांत पर आधारित है कि निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान अवसर प्रदान करने के लिए करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, न केवल इनपुट पर अप्रत्यक्ष करों में छूट या प्रतिपूर्ति की जानी है, बल्कि अन्य गैर-वापसी वाले राज्य और केंद्रीय करों और शुल्क पर भी छूट दी जानी है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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