Money Laundering Case: सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, HC ने की जमानत याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
![]() सत्येंद्र जैन (फाइल फोटो) |
हालांकि ईडी ने सतेंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था।
ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि अगर जैन को जमानत दी जाती है तो मामले के गवाहों की जान को खतरा हो सकता है। साथ ही जांच प्रभावित हो सकती है।
अदालत ने 22 मार्च को उनकी जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि जैन एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा किया है।
न्यायाधीश ने कहा, जैन को जमानत न देने का विशेष न्यायाधीश के आदेश सही व तर्कपूर्ण है।
जैन की तरफ से तर्क दिया गया था कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने केवल आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सहआरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की भी जमानत याचिका को खारिज किया
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