उपराज्यपाल के खिलाफ आप की टिप्पणी 'अपमानजनक' : दिल्ली उच्च न्यायालय

Last Updated 27 Sep 2022 05:18:55 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि, आम आदमी पार्टी (आप) और उसके वरिष्ठ नेताओं द्वारा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं। उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ऐसा किया गया।


दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना

आप और उसके पांच नेताओं संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जैस्मीन शाह और दुर्गेश पाठक को सक्सेना या उनकी बेटी के खिलाफ कोई मानहानिकारक या तथ्यात्मक रूप से गलत ट्वीट या टिप्पणी करने से रोकते हुए, न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान तत्काल और दूरगामी होता है। आदेश में कहा गया है, जब तक विवादित सामग्री सोशल मीडिया पर दिखाई देती रहेगी, तब तक वादी (एलजी) की प्रतिष्ठा और छवि को लगातार नुकसान होने की संभावना है।

आदेश में आगे कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) सभी व्यक्तियों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हालांकि, यह अनुच्छेद 19(2) के तहत प्रतिबंधों के अधीन है, जिसमें मानहानि भी शामिल है। इसलिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार एक निरंकुश अधिकार नहीं है, जिसकी आड़ में किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए मानहानिकारक बयान दिए जा सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठित जीवन के अधिकार का मूल तत्व माना गया है। अदालत ने आप नेताओं को सोशल मीडिया से उपराज्यपाल के खिलाफ कथित मानहानिकारक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट हटाने का भी निर्देश दिया।

विमुद्रीकरण के दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हुए, अदालत ने कहा, ये टिप्पणी पूरी तरह से निराधार हैं। भले ही उपरोक्त कथनों को सही माना जाता है, उक्त कथन पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित हैं, पूरी तरह से आरोपी व्यक्तियों द्वारा बताए जाने पर आधारित हैं कि, उक्त कार्य अध्यक्ष के आदेश पर किए जाने थे। इसके अलावा, पूर्वोक्त बयान की विषय वस्तु 17,00,000/- रुपये की राशि है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा कई बार बढ़ा-चढ़ाकर 1,400,00,00,000/- रुपये (एक हजार चार सौ करोड़ रुपये) तक बढ़ा दिया गया है। उपराज्यपाल की बेटी को केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए 80 करोड़ रुपये के ठेके के संबंध में आप के आरोप के संबंध में अदालत ने कहा, आरोप काल्पनिक हैं और इसे प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उपरोक्त बयान को प्रमाणित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है।

बिहार के भागलपुर में बुनकरों को नकद वितरण में अनियमितता के एक अन्य आरोप पर, जबकि सक्सेना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे, अदालत ने कहा, मैंने पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया है। उक्त आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वादी (एलजी) को किसी भी तरह से दोषी ठहराता है। भले ही वादी केवीआईसी के अध्यक्ष के रूप में कुछ अनियमितताएं हुई हों, वादी को व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। यह वादी के खिलाफ व्यक्तिगत हमले का आधार नहीं हो सकता है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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