केजरीवाल-सिसोदिया के खिलाफ होगी सुनवाई
तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर निचली अदालत में जिरह करने की हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है।
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अंशु प्रकाश के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने निचली अदालत में आरोप तय करने पर बहस करने पर रोक लगाने के बीते साल 14 मार्च के अपने फैसले में संशोधन किया है। पीठ ने कहा कि जहां तक 14 मार्च के फैसले का सवाल है, उसे संशोधित करते हुए निचली अदालत को आरोप तय करने पर बहस करने की अनुमति दी जाती है।
अंशु प्रकाश इसके साथ ही निचली अदालत के निर्देशों को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर जल्द सुनवाई करने की भी मांग की। निचली अदालत ने अंशु प्रकाश मामले की जांच एसीपी रैंक से नीचे के अधिकारी से न कराने और दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए वकील के बजाए दिल्ली पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए दो वकीलों को अभियोजक बनाने का निर्देश दिया था। हालांकि, पीठ ने कहा कि यह मामला दो नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और इसे तय तिथि से पहले सुनना संभव नहीं है।
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