राजधानी में मॉल, रेस्टोरेंट खोलने के नियम तैयार
राजधानी के शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स व धार्मिंक स्थल 8 जून से खोलने की तैयारी कर ली गई है, इसे लागू करने के लिए स्टैंर्डड ऑपरेटिंग प्रासीडय़ोर (एसओपी) तैयार किए गए हैं।
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पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा दिए छूट को दिल्ली सरकार 8 जून से लागू करने के लिए तैयार है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार उन सभी नियमों का कड़ाई से पालन करेगी, जिससे बीमारी से बचाव संभव हो सके। फिजिकल डिस्टेंसिन का पालन व मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी स्थानों पर सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। कंटेनमेंट सील जोन में और अधिक सख्ती होगी।
केंद्र सरकार ने 8 जून से मिलने वाली छूट के लिए बृहस्पतिवार को स्टैंर्डड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को जारी कर दिया है। राजधानी में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना वायरस के बचाव के लिए सभी इंतजाम अनिवार्य रूप से किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में व्यवस्था कर रही है।
8 जून से संभावित छूट के लिए एसओपी
-- काम वाली जगहों को सेनिटाइज किया जाए।
-- वॉशरूम में नियमित रूप से सेनिटाइजर, साबुन और पानी की व्यवस्था होगी
-- फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा
-- 24 से 30 डिग्री तापमान पर ही एयरकंडीशन चलाने की छूट
-- भीड़ पर होगा नियंत्रण
-- दरवाजे, एलीवेटर, हैंड रेल, बेंच, वॉशरूम आदि में होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव
-- कार्यालय, कैंटीन, कैफेटेरिया व डायनिंग हाल में होगा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन
-- कर्मचारी को मास्क-ग्लब्स पहनना होगा
-- एक मीटर की दूरी बना कर होगी बैठने की व्यवस्था
-- किचन में होगा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन
मॉल के लिए होंगे अलग से नियम
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर मॉल खोलने के नियम सख्त हो सकते हैं। मॉल संचालक मॉल पूरी तरह से खोलने पर जोर दे रहे हैं।
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