सीएए विरोधी प्रदर्शन: दिल्ली की अदालत ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दी

Last Updated 15 Jan 2020 06:44:34 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को जमानत दे दी। उन पर 20 दिसंबर को जामा मस्जिद में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों को भड़काने का आरोप है।


भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को कुछ शर्तो के साथ राहत दी।          

आजाद को जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि वह चार हफ्तों तक दिल्ली नहीं आ सकेंगे और चुनावों तक कोई धरना आयोजित नहीं करेंगे।          

न्यायाधीश ने आजाद को 25 हजार रुपये का जमानत बांड पेश करने पर जमानत दी।         

अदालत ने यह भी कहा कि सहारनपुर जाने से पहले आजाद जामा मस्जिद समेत दिल्ली में कही भी जाना चाहते हैं तो पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करेगी।         

न्यायाधीश ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में विशेष शतरें की जरूरत होती है।          

फैसला सुनाए जाने के दौरान आजाद की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि भीम आर्मी के प्रमुख को उत्तर प्रदेश में खतरा है।    

     

आजाद के संगठन ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ 20 दिसंबर को पुलिस की इजाजत के बिना ही जामा मस्जिद से जंतर-मंतर तक विरोध मार्च का आह्वान किया था।          

इस मामले में गिरफ्तार किये गए 15 अन्य लोगों को नौ जनवरी को अदालत ने जमानत दे दी थी।

भाषा
नयी दिल्ली


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