प्लास्टिक का निस्तारण न करने पर होगा 50 हजार तक जुर्माना
पर्यावरण व शहरी विकास विभाग ने राजधानी में प्लास्टिक के कचरे का निस्तारण नहीं करने पर एक से पचास हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का मसौदा तैयार किया है।
प्लास्टिक कचरे का निस्तारण |
दिल्ली सरकार की अनुमति मिलने पर इसे लागू किया जाएगा। राजधानी में प्रतिदिन 690 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। मसौदे के अनुसार सिर्फ एक बार प्रयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक का निस्तारण न करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा।
इस श्रेणी में प्लास्टिक से बने कप, प्लेट, फूड पैकेजिंग में उपयोग में लाए जाने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक से बने बैग व प्लास्टिक की बोतलें शामिल हैं। गौरतलब है कि राजधानी में प्रतिदिन करीब 690 टन प्लास्टिक कचरा यत्र-तत्र फेंक दिया जाता है।
इसी क्रम में प्लास्टिक को जलाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना निर्धारित किया गया है। राजधानी में होने वाले बड़े सामाजिक फंक्शन ( जैसे भंडारा, पार्टी व शादी समारोह) के साथ रेस्टोरेंट, होटल व व्यावसायिक संस्थान भी इस नियम के दायरे में आ जाएंगे।
प्लास्टिक निर्माता कंपनियां भी इस नियम के दायरे में आएंगी। उल्लेखनीय है कि राजधानी की जनसंख्या में करीब दो करोड़ हैं। यहां बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है।
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