21 श्रेणी के दिव्यांगों को सरकारी पेंशन व अन्य सहायता मिलेगी
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 अब राजधानी में लागू हो गया है। समाज कल्याण विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल (फाइल फोटो) |
केंद्र सरकार के इस नए कानून के तहत दिल्ली में रहने वाले 21 श्रेणियों के करीब तीन लाख दिव्यांगों को दिल्ली सरकार की पेंशन और अन्य सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पहले ही समाज कल्याण विभाग के ड्रॉफ्ट रूल्स को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दी थी। इस कानून के लागू नहीं होने से 7 श्रेणियों में महज 78,447 दिव्यांगों को ही सरकारी पेंशन और अन्य सुविधाएं मिल रही थीं।
अब नया कानून के लागू हो जाने से 21 श्रेणियों के करीब तीन लाख दिव्यांगों को हर माह 2500 रुपए की पेंशन व अन्य सरकारी सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्र बताते हैं कि विभाग द्वारा कराए गए आंतरिक अध्ययन में सामने आया है कि दिव्यांगों की संख्या करीब 10 लाख है। लेकिन 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता होने पर ही कोई दिव्यांग सरकारी सहायता का लाभ उठा सकता है।
यह संख्या करीब तीन लाख हो सकती है। पक्षाघात, एसिड हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, गति संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकास, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, प्रमस्तिष्क, वाक और भाषा दिव्यांगता,बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता,ऑटिज्म, स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर,मानसिक रुग्णता, क्रोनिक स्नायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किंसन रोग, हीमोफीलिया,थैलेसीमिया को इन 21 श्रेणी में रखा गया है। नए कानून के अनुसार दिव्यांगों तक सरकारी सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में टीम गठित करने की योजना है। यही विशेषज्ञ की टीम सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें।
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