सीलिंग मामले में मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत
Last Updated 22 Nov 2018 12:04:09 PM IST
सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) प्रमुख मनोज तिवारी को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान की सीलिंग तोड़ने के मामले में गुरुवार को राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई रद्द कर दी है।
मनोज तिवारी (फाइल फोटो) |
अदालत ने हालांकि तिवारी के इस कृत्य को तकलीफदेह और चौंकाने वाला कहा।
न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि सीलिंग अभियान के दौरान "उनके बर्ताव से हम आहत हैं।"
भाजपा नेता ने 15 सितंबर को मंगोलपुरी इलाके में एक डेयरी की सील तोड़ी थी।
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