मनोज तिवारी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 22 नवम्बर को
Last Updated 22 Nov 2018 05:27:44 AM IST
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली भाजपा प्रमुख एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही पर बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुनाएगा।
दिल्ली भाजपा प्रमुख एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी (file photo) |
उन्होंने यहां एक परिसर की कथित तौर पर सील तोड़ कर न्यायालय की अवमानना की थी। इसको पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने सील किया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
तिवारी ने अदालत से अधिकार प्राप्त निगरानी समिति पर आरोप लगाया था कि वह सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली के लोगों को आतंकित कर रही है। समिति ने दावा किया कि वह अदालत को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
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