लाभ के पद का मामला: EC ने की आप के 20 MLA को अयोग्य घोषित करने की सिफारिश
चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को झटका दिया है.
आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो) |
चुनाव आयोग ने आप के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की सिफारिश की है.
कांग्रेस द्वारा जून 2016 में की गई एक शिकायत पर निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी राय दे दी है, जो इस मामले पर अंतिम मुहर लगाएंगे.
संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं.
निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन सूत्रों ने कहा है कि आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी गई है.
केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा था कि उसने अपने 20 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर लाभ का पद दिया था. इन विधायकों पर मार्च, 2015 से 8 सितंबर, 2016 तक आफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर रहने का आरोप है.
इस मामले में चुनाव आयोग ने आप के विधायकों को नोटिस जारी किया था.
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