निर्भया गैंगरेप में सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को
निर्भया गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा. जस्टिस दीपक मिश्रा, आर भानुमति और अशोक भूषण की बेंच के समक्ष मुकेश, पवन, विनय और अक्षय की अपील को फैसले के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
निर्भया गैंगरेप केस |
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर दो बजे फैसला सुनाएगा. अदालत ने 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट यह तय करेगा कि राजधानी में 16 दिसम्बर, 2012 को एक पैरा-मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों को दी गई फांसी की सजा बरकरार रखी जाए या उन्हें कुछ ढील दी जाए.
राजधानी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने निर्भया मामले के चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 मार्च, 2014 को सही ठहराया था. इसके खिलाफ इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
चारों अभियुक्तों के अलावा एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में ही आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी को बाल अपराध न्याय बोर्ड ने सुधार गृह भेज दिया था. उसने सुधार गृह में सजा के अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं.
दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी. इसके बाद तीन न्यायाधीशों की बेंच को यह मामला भेज दिया गया था. अदालत ने अपनी मदद के लिए दो न्याय-मित्र नियुक्त किए थे.
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