बच्चों की विशेष जरूरत वाली सुविधाएं पूरी न होने पर दिल्ली सरकार की खिंचाई

Last Updated 19 Dec 2014 09:32:08 PM IST

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में विशेष जरूरतों वाले बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने वाली सुविधाओं पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई.




HC ने की दिल्ली सरकार की खिंचाई (फाइल फोटो)

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने दावा किया था कि उनके यहां विशेष जरूरतों वाले बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने वाली सुविधाएं हैं.
   
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति विपिन सांघी की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया यह हलफनामा अदालत पर तमाचा है.
   
पीठ ने कहा, ‘‘हम अवमानना में अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगे. आपको मामले की प्राथमिकता को समझना चाहिए. आप कह रहे हैं कि चुनाव महत्वपूर्ण हैं’’.
   
अदालत ने कहा, ‘‘हमारा फैसला पिछले शैक्षणिक वर्ष में पारित हुआ था और आप कह रहे हैं कि इन बच्चों को इस साल भी दाखिला नहीं मिलेगा. सरकार इस हलफनामे से हमें तमाचा मार रही है’’.
   
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि अवमानना करने वाले सुनवाई की अगली तारीख को मौजूद रहेंगे. मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.
   
अदालत ने कहा कि अप्रैल में इस मुद्दे पर दिए गए विस्तृत फैसले के बावजूद शिक्षा निदेशालय इस मामले को दबाकर बैठा हुआ है.



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