Madhya Pradesh: इंदौर की तीन मंजिला इमारत में लगी भयंकर आग, 7 लोगों की जिंदा जलने से मौत
मध्य प्रदेश के इंदौर में घनी बसाहट वाले इलाके में तीन मंजिला रिहायशी इमारत में शनिवार तड़के भीषण आग लगने से एक दम्पति समेत सात लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य व्यक्ति घायल हो गए।
![]() इंदौर की इमारत में भीषण आग, 5 की मौत, 11 घायल |
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अग्निकांड पर शोक जताया है और घटना की विस्तृत जांच के साथ ही इसमें मारे गए लोगों के शोकसंतप्त परिजनों को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करने के आदेश दिए हैं।
विजय नगर पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि आग बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और इसने सबसे पहले इमारत की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया।
#UPDATE इंदौर में दो मंजिला इमारत में आग लगने से सात लोगों की मृत्यु हुई है: ANI से बात करते हुए इंदौर के पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र pic.twitter.com/KWloZdn37e
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 7, 2022
मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट करके कहा, ‘‘इंदौर में आग लगने की घटना में (सात लोगों की) मौत की खबर अत्यंत हृदय विदारक है। मैंने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये दिए जाएंगे।’’
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर आग की घटना में मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 7, 2022
मुख्यमंत्री ने घटना की जांच कराने और लापरवाही बरतने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। pic.twitter.com/8SFS2ykvjS
काजी के अनुसार, हादसे में जिन सात लोगों की मौत हुई है, उनमें से ज्यादातर की जान धुएं से दम घुटने के कारण गई। चश्मदीदों के अनुसार घनी बसाहट वाली स्वर्ण बाग कॉलोनी की रिहायशी इमारत में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं थे। इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने बताया कि इमारत के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।
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