मप्र में सभी गृह निर्माण समितियों को ऑडिट कराना होगा

Last Updated 05 May 2017 07:33:43 PM IST

मध्यप्रदेश में सभी हाउसिंग सोसायटियों (गृह निर्माण समितियों) को अपने रिकार्ड का ऑडिट करना होगा. अगर जरूरी हुआ तो को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट में संशोधन किया जाएगा. यह बात शुक्रवार को सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग ने अपेक्स बैंक के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से चर्चा करते हुए कही.


सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग (फाइल फोटो)

आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्री सारंग ने कहा कि पिछले वर्षो में हाउसिंग सोसायटी द्वारा अपने रिकार्ड के ऑडिट कराने में काफी प्रगति दर्ज हुई है. इसके बावजूद ऐसी सोसायटी जो ऑडिट को टालना चाहती है. उनको भी समय पर ऑडिट कराना होगा. इसके लिए सख्त कानूनी प्रावधान करेंगे.

उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट में संशोधन करेंगे. सोसायटी संचालक रिकार्ड की गड़बड़ी को छुपा नहीं पाएंगे. ऑडिट सभी हाउसिंग सोसायटियों को समय पर कराना जरूरी होगा.



मंत्री सारंग ने अपेक्स बैंक कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की टेबिल पर पहुंचकर उनसे सीधे चर्चा कर बैंक की कार्य-संस्कृति को देखा. उन्होंने कहा कि अचानक, औचक निरीक्षण में उन्हें कार्यालय में साफ -सफाई, कर्मचारी-अधिकारी की मेज पर करीने से रखी फाइलें, पेपर आदि को रखा देख अच्छा लग रहा है.

उन्होंने कार्मिक शाखा के सेक्शन आफीसर की अलमारी को खुलवाकर उसमें रखी फाइल और दस्तावेज देखे.

आईएएनएस


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