झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने का दिया निर्देश

Last Updated 13 May 2022 02:36:52 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को शेल कंपनियों के बारे में जुटायी गयी जानकारियां और संबंधित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने यह निर्देश उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें शेल कंपनियों में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों द्वारा निवेश की जांच कराने की मांग की गयी है। शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान ईडी के वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि उसने शेल कंपनियों के बारे में जो दस्तावेज जुटाये हैं, उन्हें कोर्ट में पेश करना चाहती है। इस पर कोर्ट ने दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में जमा करने के निर्देश के साथ मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख मुकर्रर की है।

बता दें कि अदालत में शिवशंकर शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा दायर पीआईएल में कहा गया है कि 300 से भी ज्यादा शेल कंपनियों में सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों ने निवेश किया है। इस याचिका पर विगत 22 अप्रैल को सुनवाई करते हाईकोर्ट ने रजिस्टार आफ कंपनी को प्रतिवादी बनाया था। कोर्ट ने इस मामले में ईडी को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था।
 

आईएएनएस
रांची


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment