छत्तीसगढ़ में होटल, रेस्तरां और शराब की दुकानें 28 अप्रैल तक रहेंगे बंद
छत्तीसगढ़ शासन ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से होटल, रेस्तरां और शराब दुकानों को 28 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है।
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पूर्व में इन संस्थानों को 21 अप्रैल तक ही बंद करने का फैसला लिया गया था।
आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागारों को आगामी 28 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट-होटल बार और समस्त क्लब को भी 28 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पूर्व में 21 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। जिसे बढ़ाकर अब 28 अप्रैल तक कर दिया गया है।
यह आदेश वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने जारी किया है। इस आदेश पर राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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