बिहार में तीन बार फेल शिक्षकों को हटाने का आदेश

Last Updated 23 Sep 2017 07:23:24 AM IST

बिहार की सरकार ने दुर्गापूजा के बाद प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन (दक्षता) परीक्षा में तीन बार अनुत्तीर्ण शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी कर दिया है.


बिहार में तीन बार फेल शिक्षकों को हटाने का आदेश

सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 4 अक्टूबर तक अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है. यह आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रुडु ने 20 सितम्बर को दिया है.

आदेश के अनुसार बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली,2015 एवं बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2015 के नियम 15 (ख)(पांच) के अनुसार तीन दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने वाले शिक्षकों को सेवा से हटाने का प्रावधान है.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने प्रावधान के आलोक में सभी डीईओ को 4 अक्टूबर तक अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. इस आदेश के साथ एक प्रपत्र भी जारी किया गया है, जिसमें  शिक्षक का  नाम, विद्यालय का  नाम ,दक्षता परीक्षाओं, जिसमें अनुतीर्ण होने का विवरण, सेवामुक्त करने की तिथि एवं अभियुक्ति शामिल हैं.

राज्य में ऐसे शिक्षकों की संख्या ढाई हजार के करीब है. वर्ष 2015 में ही दो बार दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षकों को राज्य सरकार ने हटाने का निर्णय लिया था. राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित शिक्षकों ने पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाइकोर्ट से भी उनलोगों को कोई लाभ नहीं मिला.

हालांकि राज्य सरकार ने चुनावी साल को देखते हुए हाइकोर्ट के फैसले के बावजूद उनलोगों को एक बार और उत्तीर्ण होने का मौका दिया था. उस निर्णय के बाद एक और दक्षता परीक्षा का आयोजन कराया गया, जिसमें ढाई हजार शिक्षक  तीसरी बार भी फेल कर गए.

कृष्ण रंजन
सहारा न्यूज ब्यूरो


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