चारा घोटाला: लालू को SC से झटका, चलेगा आपराधिक साजिश का केस
बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है.
चारा घोटाला: SC से लालू को झटका, चलेगा केस (फाइल फोटो) |
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लालू यादव पर इस मामले में आपराधिक साजिश का केस चलाने की इजाजत दे दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चारा घोटाला मामलों में लालू प्रसाद यादव को मुकदमे का सामना करना होगा.
कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें चारा घोटाला मामलों में से एक में दोष सिद्धि के बाद लालू और अन्य के खिलाफ मुकदमों पर रोक लगा दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के निष्कर्षों में समरूपता होनी चाहिए और मामले में विभिन्न आरोपियों पर अलग-अलग राय नहीं देनी चाहिए.
कोर्ट ने मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में विलंब के लिए सीबीआई की खिंचाई की.
कोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक को इस महत्वपूर्ण मामले की ओर ध्यान देना चाहिए था और मामले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक अधिकारी को सौंपनी चाहिए थी.
कोर्ट ने इस मामले में 20 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, साथ ही मामले में संबंधित सभी पक्षों से एक हफ्ते के भीतर अपने सुझाव देने को कहा था. इसके साथ ही कोर्ट ने लालू की तरफ से दाखिल याचिका पर भी सुनवाई की थी.
बता दें कि 900 करोड़ से ज्यादा के चारा घोटाले में मिली जेल की सजा को लालू यादव ने चुनौती दी थी.
चारा घोटाला1990 के बीच में बिहार के पशुपालन विभाग से जुड़ा मामला है. इस दौरान लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे. लालू यादव फिलहाल इसी मामले में जमानत पर चल रहे हैं.
लालू पर चार्ज फ्रेम होने के बाद ही राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार के अध्यादेश को फाड़ा था और लालू के खिलाफ तल्ख तेवर अपनाए थे.
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