पटना के डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, अदालत में पेश होने का आदेश
पटना हाइकोर्ट ने पटना के डीएम मनीष कुमार वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और हर हाल में 22 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
पटना हाइकोर्ट (फाइल) |
पटना हाइकोर्ट ने पटना के डीएम मनीष कुमार वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और हर हाल में 22 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
न्यायाधीश राकेश कुमार के कोर्ट ने रैयती जमीन से अतिक्रमण हटाने के दो साल पुराने मामले में सोमवार को वारंट जारी करने का निर्देश दिया.
पटना के डीएम मनीष कुमार वर्मा के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.
वर्मा के खिलाफ यह वारंट रैयती जमीन से अतिक्रमण हटाने के दो साल पुराने मामले में अदालत में उपस्थित नहीं होने पर जारी किया गया है.
मालूम हो कि डीएम को अतिक्रमण हटा कर उसकी सूचना और नोटिस का जवाब देना था लेकिन, उन्होंने न तो अतिक्रमण हटाने की सूचना दी और न ही नोटिस का जवाब दिया.
इससे नाराज अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर 22 अक्तूबर को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया है.
इस मामले में डीएम के साथ ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को भी उपस्थित रहने को कहा गया है.
याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने आरोप लगाया था कि बिना अनुमति के ही रैयती जमीन पर सड़क बना दी गई. इसी मामले में अदालत ने आठ अगस्त को डीएम के खिलाफ नोटिस जारी किया था.
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