मामला एक टिकट में पांच पैसे कम लेने का,केस में खर्च हुए 48 हजार
क्या पांच पैसे के लिए कोई 48 हजार खर्च सकता है? ये हो सकता है सिर्फ इंडिया में.
डीटीसी |
डीटीसी के एक पूर्व कंडक्टर के खिलाफ एक यात्री से पांच पैसे कम लेने के आरोप में चल रहे मुकदमे के मामले में हाईकोर्ट में बताया गया है कि अब तक करीब 47 हजार 795 रुपए खर्च किए जा चुके हैं.
डीटीसी ने अदालत में यह जानकारी एक जवाब में दी.
न्यायमूर्ति हिमा कोहली की बेंच के समक्ष डीटीसी ने लेबर कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रखी है.
आरोप के अनुसार बस कंडक्टर रणबीर सिंह ने 1973 में एक महिला यात्री से 15 पैसे के टिकट के बदले में कथित तौर पर 10 पैसे लिए थे और यह घटना तब प्रकाश में आई थी जब टिकट चेकरों का एक उड़न दस्ता बस पर सवार हुआ था.
इसे निगम के साथ धोखाधड़ी और लापरवाही का मामला माना गया और विभागीय जांच में कंडक्टर को 5 पैसे नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया.
इसके बाद कंडक्टर को वर्ष 1976 में बर्खास्त कर दिया गया.
इसी आदेश को लेबर कोर्ट में कंडक्टर ने चुनौती दी थी. इसके बाद लेबर कोर्ट ने आरोपी कंडक्टर के पक्ष में वर्ष 1990 में फैसला देते हुए उसे पूरे वेतन के साथ बहाल करने का निर्देश दिया था.
Tweet |