इनकम टैक्स में बड़ी राहत, 2.5 से 5 लाख पर टैक्स आधा

Last Updated 01 Feb 2017 01:10:24 PM IST

बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की घोषणा की. अब 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय वालों पर सिर्फ 5 फीसदी टैक्स लगेगा.


(फाइल फोटो)

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को संसद में वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया.

जेटली ने छोटे करदाताओं को बड़ी राहत दी. अब 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी वालों को 5 फीसदी तक टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पहले 10 प्रतिशत बतौर टैक्स देना पड़ता था.

वहीं 3 लाख रूपए तक की सालाना आय वाले टैक्स देने वालों की श्रेणी में नहीं आएंगे. पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी. यानी अब तीन लाख रुपये सालाना तक कमाने वालों की टैक्स नहीं देना होगा.

50 लाख से एक करोड़ तक की सालाना आय वालों पर 10 फीसदी का सरचार्ज लगाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सरकार को 2,700 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे.

वहीं 1 करोड़ से ज्यादा आय वाले लोगों पर 15 फीसदी का सरचार्ज जारी रहेगा.

उन्होंने छोटे करदाताओं के साथ ही छोटी कंपनियों को भी टैक्स में राहत दी है.जिन कंपनियों का कारोबार 50 करोड़ रुपये सालाना से कम है, उनके लिए टैक्स घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है.

समयलाइव डेस्क


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