सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से किया इनकार
उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने 2023 के उस कानून के तहत नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है।
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याचिकाकर्ताओं ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों के चयन के लिए बैठक पहले से प्रस्तावित थी।
इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से इस तथ्य का उल्लेख करते हुए अलग से एक याचिका दायर करने को कहा।
पीठ ने 2023 के कानून के अनुसार की गयी नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, ‘सामान्यत: और आमतौर पर, हम अंतरिम आदेश के जरिए किसी कानून पर रोक नहीं लगाते हैं।’
उसने 2023 के कानून के तहत दो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी।
याचिकाकर्ता जया ठाकुर की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि जब कोई फैसला पारित किया जाता है तो उसका उल्लंघन नहीं हो सकता।
उन्होंने दलील दी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा और कार्यकाल की शत्रें) अधिनियम, 2023 का साफ तौर पर उल्लंघन हुआ।
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