दुष्कर्म का मामला : भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को झटका, चलेगा मुकदमा

Last Updated 17 Jan 2023 07:26:21 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।


भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन

पूर्व केंद्रीय मंत्री हुसैन के अधिवक्ता से न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, ‘पहले इस मामले में निष्पक्ष जांच होने दें, यदि कुछ नहीं है, तो आप दोषमुक्त हो जाएंगे।’

हुसैन के अधिवक्ता मुकुल रोहतगी व सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि नेता के खिलाफ शिकायतकर्ता महिला की ओर से शिकायत पर शिकायत दर्ज कराई गई है।

रोहतगी ने कहा, शिकायत पर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी जांच पुलिस ने की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त, 2022 को उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसके पहले हुई सुनवाई के दौरान हुसैन के अधिवक्ता ने दलील दी थी कि शिकायत ‘फर्जी’ और ‘दुर्भावनापूर्ण’ है।

वर्ष 2018 में दिल्ली की एक महिला ने कथित दुष्कर्म को लेकर हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करते हुए यहां की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने इन आरोपों से इनकार किया है.

मजिस्ट्रेट अदालत ने सात जुलाई, 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि शिकायत में हुसैन के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मामला बनाया गया है। इस आदेश को भाजपा नेता ने एक सत्र अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

इस मामले में हुसैन की अपील पर उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, ‘मौजूदा याचिका में कोई दम नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। हुसैन के खिलाफ कार्रवाई पर रोक से जुड़े अंतरिम आदेश को वापस लिया जाता है। अविलंब प्राथमिकी दर्ज की जाए।’

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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