सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के फैसले में एससी/एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 फीसदी रखी

Last Updated 08 Nov 2022 07:31:39 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा, जो 1992 में मंडल आयोग के मामले में नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय की गई, केवल एससी/एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए लागू है।


सुप्रीम कोर्ट

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का कोटा 10 प्रतिशत आरक्षण सीमा से अधिक था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला एम. त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट ने एक अलग तरह के मानदंड बनाकर संशोधनों को रखा, जो आगे के उल्लंघन के लिए एक प्रवेशद्वार बन गया।

न्यायमूर्ति भट ने अपने लिए और प्रधान न्यायाधीश की ओर से निर्णय लिखा, जिसमें , उन्होंने कहा, "एक अलग तरह के मानदंड बनाकर आक्षेपित संशोधनों को अलग से देखा जाना चाहिए और यह कि इंद्रा साहनी अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण तक ही सीमित थी और 16 (4) इसलिए है, क्योंकि इस तर्क के माध्यम से 50 प्रतिशत नियम के उल्लंघन की अनुमति देना आगे के उल्लंघनों के लिए एक प्रवेशद्वार बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तव में विभाजन होगा। आरक्षण का नियम अच्छी तरह से समानता का नियम बन सकता है या समानता के अधिकार को आसानी से आरक्षण के अधिकार में कम किया जा सकता है..।"

उन्होंने कहा कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर की यह बात ध्यान में रखनी होगी कि आरक्षण को अस्थायी और असाधारण रूप में देखा जाना चाहिए, अन्यथा वे समानता के नियम को खा जाएंगे।

न्यायमूर्ति भट ने कहा, "मुझे लगता है कि 50 प्रतिशत की सीमा या बुनियादी ढांचे के उल्लंघन पर एक विशिष्ट खोज की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आरक्षण को बनाए रखने के परिणाम पर सावधानी बरतने के लिए आवश्यक समझता हूं। इसलिए, 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।"



उन्होंने चेतावनी भी दी, क्योंकि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण पर निर्णय लंबित था और बहुमत का दृष्टिकोण संबंधित पक्षों को सुने बिना इसके भाग्य को सील कर सकता है।

उन्होंने कहा, "इस खंडपीठ के बहुमत का गठन करने वाले सदस्यों का विचार - एक अन्य वर्ग का निर्माण जो कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के 10 प्रतिशत तक प्राप्तकर्ता हो सकता है, जिसे अनुच्छेद 15 (4) या 16(4) के तहत अनुमति है, इसलिए उस कार्यवाही में चुनौती के संभावित परिणाम पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए मैं इस चेतावनी नोट को ध्वनि दूंगा, क्योंकि यह निर्णय लंबित मुकदमे के भाग्य को अच्छी तरह से सील कर सकता है।"

दूसरी ओर, न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि अधिकतम सीमा स्वयं अनम्य नहीं है और किसी भी मामले में, और यह केवल संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 16(4) द्वारा परिकल्पित आरक्षणों पर लागू होती है।

उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा का प्रस्ताव स्पष्ट रूप से केवल उन्हीं आरक्षणों पर लागू होगा जो प्रश्न में संशोधन से पहले थे।

उन्होंने कहा, "सामान्य योग्यता उम्मीदवारों के लाभ के लिए स्पष्ट रूप से 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, लाभ के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण के बारे में कोई शिकायत करने के लिए पहले से उपलब्ध आरक्षण के ब्रैकेट में खड़े उम्मीदवारों को कोई उचित कारण प्रदान नहीं करता है।"

आईएएनएस
नई दिल्ली


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