IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली HC पहुंची CBI
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) घोटाले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने का अनुरोध करते हुए शनिवार को यहां एक अदालत का रुख किया।
![]() बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव |
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जांच एजेंसी की अर्जी पर यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक उनका जवाब मांगा।
कोर्ट ने तेजस्वी यादव से पूछा कि सीबीआई याचिका को देखते हुए क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए।
यह मामला एक निजी कंपनी को आईआरसीटीसी के दो होटल का परिचालन अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। अदालत ने अक्टूबर 2018 में मामले में जारी समन के आलोक में पेशी के बाद तेजस्वी यादव को जमानत दे दी थी।
सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे है। मामले में स्पेशल जज ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया।
आईआरसीटीसी घोटाले में अभी तेजस्वी यादव जमानत पर है, और विहार के उप मुख्यमंत्री पद पर भी है। बताया गया कि वह इस मामले में आरोपित है। सीबीआई अच्छे तरीके से मामले की जांच कर रही है।
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