गोधरा ट्रेन नरसंहार के आरोपी को उम्रकैद

Last Updated 04 Jul 2022 01:23:51 AM IST

गोधरा की एक अदालत ने 2002 में गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


गोधरा ट्रेन नरसंहार मामला (फाइल फोटो)

इस हमले में 59 कारसेवक मारे गए थे।

गुजरात में पंचमहल जिले के गोधरा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को आरोपी रफीक भटुक को उम्रकैद की सजा सुनाई।

भटुक को फरवरी, 2021 में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसके खिलाफ मुकदमा पिछले साल उसकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ था।

भटुक पर 27 फरवरी, 2002 को अयोध्या से ‘कारसेवकों’ को लेकर लौट रही एक ट्रेन को आग लगाने के मामले में शामिल होने का आरोप था। इस घटना में 59 लोगों की मौत हो गई थी।

इसके कारण राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के थे।

विशेष लोक अभियोजक आर. सी. कोडेकर ने कहा कि भटुक इस मामले में अब तक 35वां आरोपी है, जिसे अदालत ने दोषी ठहराया है।

उन्होंने कहा, ‘न्यायाधीश ने अपना नाम नहीं जाहिर करने का आग्रह किया है।’ पंचमहल पुलिस के एसओजी ने पिछले साल फरवरी में गोधरा शहर के एक इलाके से भटुक को गिरफ्तार किया था।

भाषा
गोधरा


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