अराजकता पर लगाम
सोशल मीडिया (OTT) दुरुपयोग रोकने के लिए जारी किए दिशानिर्देश, 3 माह में लागू होंगे नियम
![]() केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद व प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद |
ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफार्मो पर रचनात्मकता के नाम पर अश्लीलता, गाली-गलोज परोसने और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। अब सोशल मीडिया के एकाउंट की पुष्टि करनी अनिवार्य होगी। पहले जिसने पोस्ट डाली है, उसकी पहचान अनिवार्य होगी। शिकायत होने पर 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटाना होगा। ओटीटी प्लेटफार्म पर फिल्में रिलीज करने पर उम्र की सीमा तय करनी होगी। सेंसर बोर्ड की तरह ही ‘अ’ या ‘ए’ सर्टिफिकेट जारी करना होगा और बच्चों के लिए पेरेंटल लॉक की व्यवस्था करनी होगी।
काफी दिनों से इंटरनेट पर अराजकता फैलाने को लेकर सरकार को बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं। सरकार ने अनेक बार चेतावनी दी, परामर्श जारी किए। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ओटीटी प्लेटफार्मों की बैठक ली, लेकिन समाधान नहीं निकला तो बृहस्पतिवार को नई गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी।
बताना होगा नाम
सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी जो 24 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज करेगा। शिकायत समाधान अधिकारी का निवास भारत में होना चाहिए तथा सोशल मीडिया मंचों को मासिक रूप से अनुपालन रिपोर्ट दायर करनी होगी। सरकार या अदालत के कहने पर सोशल मीडिया मंचों को शरारतपूर्ण सूचना की शुरुआत करने वाले प्रथम व्यक्ति का खुलासा करना होगा।
सरकार के दिशा-निर्देशों के बारे में मीडिया को जानकारी देते केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद व प्रकाश जावड़ेकर।
यूजर्स का वेरिफिकेशन जरूरी
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आनलाइन प्लेटफार्म पर डाले जाने वाले कंटेंट को लेकर गाइडलाइंस बनाने के लिए कहा था। निर्देश के आधार पर केंद्र सरकार ने इसको लेकर दिशानिर्देश तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स का वेरिफेकशन करना चाहिए, अभी सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी बल्कि प्लेटफॉर्म्स को ये खुद करना। इसकी हर माह रिपोर्ट देनी होगी।
दूर होंगे विवाद
बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म और भारत सरकार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं आनलाइन प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली फिल्म, सीरीज को लेकर भी विवाद देखने को मिला था। कारगर नियम लागू होने से इस तरह के विवाद दूर हो सकेंगे।
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