जम्मू-कश्मीर: इंटरनेट एक्सेस मौलिक अधिकार, पाबंदी की समीक्षा का SC का आदेश

Last Updated 10 Jan 2020 10:49:39 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को एक मौलिक अधिकार करार देते हुये जम्मू-कश्मीर प्रशासन को केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंध लगाने के सभी आदेशों की एक हफ्ते में समीक्षा करने का आदेश दिया।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने के लिए कहा।       

पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी भी शामिल हैं।     

संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल को मौलिक अधिकार का हिस्सा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से इंटरनेट के निलंबन के सभी आदेशों की समीक्षा करने के लिए कहा।       

पीठ ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग करना कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है और प्रेस की स्वतंत्रता एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और पवित्र अधिकार है।     

कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को लेकर कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति जताने वाले किसी विचार को दबाने के लिए धारा 144 सीआरपीसी (निषेधाज्ञा) का इस्तेमाल अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को निषेधाज्ञा जारी करते समय इस पर विचार करना चाहिए और आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

पिछले साल पांच अगस्त को पूववर्ती जम्मू कश्मीर प्रदेश से संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया।      

पीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को करेगी।

भाषा
नयी दिल्ली


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