SC का बड़ा फैसला, CJI का कार्यालय अब RTI के दायरे में
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) कार्यालय को सार्वजनिक कार्यालय बताते हुए उसे सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) |
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण व्यवस्था में कहा कि सीजेआई का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकार है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को सही ठहराते हुये इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी की तीन अपील खारिज कर दी।
पीठ ने आगाह किया कि सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल निगरानी रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता और पारदर्शिता के मसले पर विचार करते समय न्यायिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखना होगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम द्वारा न्यायाधीशों के नामों की सिफारिशों की सिर्फ जानकारी दी जा सकती है और इसके कारणों की नहीं।
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