राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नगर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को राहत प्रदान करते हुए करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।
![]() राजीव कुमार (file photo) |
न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर इस मामले में सीबीआई कुमार को गिरफ्तार करती है तो उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके पर सक्षम अदालत जमानत पर तुरंत रिहा करे।
पीठ ने कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई के साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुमार ने सहयोग किया और यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। पीठ ने कुमार को जांच अधिकारियों को सहयोग करने का निर्देश दिया है। कुमार अभी पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। पीठ ने कुमार को 48 घंटे पहले सीबीआई का नोटिस मिलने पर मामले में जांच अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध रहने का भी निर्देश दिया।
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