राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

Last Updated 02 Oct 2019 02:30:15 AM IST

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नगर के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को राहत प्रदान करते हुए करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए।


राजीव कुमार (file photo)

न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता की पीठ ने कहा कि अगर इस मामले में सीबीआई कुमार को गिरफ्तार करती है तो उन्हें 50-50 हजार रुपये के दो मुचलके पर सक्षम अदालत जमानत पर तुरंत रिहा करे।

पीठ ने कहा कि मामले की जांच कर रही सीबीआई के साथ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुमार ने सहयोग किया और यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। पीठ ने कुमार को जांच अधिकारियों को सहयोग करने का निर्देश दिया है। कुमार अभी पश्चिम बंगाल सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं।  पीठ ने कुमार को 48 घंटे पहले सीबीआई का नोटिस मिलने पर मामले में जांच अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध रहने का भी निर्देश दिया।

भाषा
कोलकाता


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