चारा घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका, CBI ने किया था विरोध

Last Updated 10 Apr 2019 12:10:04 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कई करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।


राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह मामलों में यादव को जमानत देने की इच्छुक नहीं है।     

पीठ ने यादव के 24 महीनों से जेल में होने की दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें दी गई 14 साल के जेल की सजा की तुलना में 24 महीना कुछ भी नहीं है।     

यादव की ओर से पेश होते हुये वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई बरामदगी नहीं और कोई मांग नहीं और एकमात्र बड़ा अपराध जिसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था, वह साजिश थी।     

पीठ ने कहा कि मामले के गुण-दोष का निर्णय उच्च न्यायालय करेगा। पीठ ने कहा, ‘‘इस समय हम केवल जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं।’’     

सीबीआई ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में यादव की जमानत याचिका का जोरदार विरोध करते हुये कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक गतिविधियां शुरू करने के लिए बीमार नेता ने अचानक से ‘पूरी तरह से फिट’ होने का दावा किया है।

भाषा
नई दिल्ली


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