शरद गुट के चुनाव चिह्न पर फैसला जल्द : चुनाव आयोग
दिल्ली उच्च न्यायालय को निर्वाचन आयोग ने सूचित किया कि जनता दल (यूनाईटेड) के शरद यादव धड़े की तीर चुनाव चिह्न की मांग खारिज करने के मुद्दे पर सोमवार तक विस्तृत आदेश पारित किया जाएगा.
चुनाव आयोग |
निर्वाचन आयोग के वकील ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी उस वक्त दी जब न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने उनके हलफनामे का संज्ञान लिया. वकील ने कहा कि सोमवार तक आयोग विस्तृत आदेश पारित करेगा. इसके बाद अदालत ने यादव धड़े के एक विधायक की याचिका का निपटारा कर दिया.
निर्वाचन आयोग ने 17 नवम्बर के अपने आदेश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीत धड़े को वास्तविक जद (यू) के तौर पर मान्यता दी. अदालत ने विधायक को छूट दी कि आयोग के फैसले को वह चुनौती दे सकते हैं.
सुनवाई के दौरान आयोग के वकील ने कहा कि अदालत के बुधवार के फैसले के आलोक में चुनाव आयोग 27 नवम्बर या इससे पहले विस्तृत आदेश पारित करेगा. अदालत गुजरात के विधायक छोटूभाई वसावा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो जद (यू) के यादव धड़े के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं.
विधायक के वकील ने अदालत से कहा था कि गुजरात चुनावों में प्रथम चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख अगले दस दिनों में समाप्त हो जाएगी.
वसावा ने कहा कि इसलिए यह निर्णय करना होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी चिह्न का इस्तेमाल कौन करेगा.
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