केरल निकाह मामला: एनआईए ने दायर की स्थिति रिपोर्ट
केरल के बहुचर्चित अखिला-शैफीन निकाह मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उच्चतम न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में आज स्थिति रिपोर्ट सौंपी.
केरल का बहुचर्चित अखिला-शैफीन निकाह मामला (फाइल फोटो) |
शीर्ष अदालत इस मामले में 27 नवंबर को सुनवाई करेगी. उस दिन अखिला को व्यक्तिगत तौर पर अदालत कक्ष में पेश किया जाना है.
एनआईए ने दो सम्प्रदायों के युवक-युवतियों के बीच निकाह के 11 मामलों की जांच की है और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की है.
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कल अखिला के पिता के.एम. अशोकन की याचिका की तत्काल सुनवाई से यह कहते हुए इन्कार कर दिया था कि वह 27 नवंबर को उस वक्त इस याचिका पर सुनवाई करेगा जब युवती को उसके समक्ष पेश किया जायेगा.
धर्म परिवर्तन के बाद अखिला से हादिया बनी युवती के पिता ने अपनी याचिका में कहा था कि उसकी बेटी से बातचीत बंद कमरे में की जाये. अशोकन के वकील ने दलील दी थी कि खुली अदालत में सुनवाई करने के पूर्व के आदेश में यदि संशोधन नहीं किया गया तो यह निष्फल हो जायेगा.
शीर्ष अदालत ने गत 30 अक्तूबर को निर्देश दिया था कि हादिया को 27 नवंबर को खुली अदालत में बातचीत के लिए पेश किया जाये.
गौरतलब है कि अखिला ने धर्म परिवर्तन करने के बाद शैफीन जहां से निकाह किया था, जिसे अशोकन ने केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय ने इस निकाह को निरस्त कर दिया था, जिसे शैफीन ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.
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