जेपी अगली सुनवाई से पहले 2 हजार करोड़ तैयार रखे : सर्वोच्च अदालत

Last Updated 06 Nov 2017 03:03:04 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को जेपी एसोसिएट्स से अगली सुनवाई तक दो हजार करोड़ रुपये तैयार रखने के लिए कहा है.


(फाइल फोटो)

कंपनी ने शुक्रवार तक 400 करोड़ रुपये की किश्त जमा करने की अनुमति मांगी थी जिसे अदालत ने नहीं माना और सीधे अगली सुनवाई तक दो हजार करोड़ की रकम का बंदोबस्त करने का आदेश दिया. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय पीठ ने रियल एस्टेट प्रमुख से पैसा तैयार रखने के लिए कहा है. कंपनी के वकील अनुपम लाल दास ने कहा था कि उसके पास 50 करोड़ रुपये तुरंत देने के लिए तैयार हैं और शुक्रवार तक 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया.

कंपनी के वकील अनुपम लाल दास ने कहा था कि जेपी एसोसिएट्स जनवरी 2018 से हर महीने 400 करोड़ रुपये जमा करेगी.



शीर्ष अदालत ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की इलाहाबाद पीठ के आदेश के मुताबिक रियल एस्टेट कंपनी को घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए 2,000 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया.

आईडीबीआई ने कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान नहीं करने पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था.

आईएएनएस


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