दागी नेताओं के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए केंद्र: SC

Last Updated 01 Nov 2017 04:59:37 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लम्बित मामलों के जल्द निपटान के लिए कदम उठाने को कहा.


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर विशेष अदालत गठित की जा सकती है. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा भी शामिल हैं, ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि सांसदों के खिलाफ कितने मामले लम्बित हैं.

कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका पर जारी किया है. इस याचिका में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

कोर्ट ने कहा कि केंद्र को बताना चाहिए कि सांसदों के खिलाफ लम्बित मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशेष अदालतों के गठन पर कितना खर्च होगा. कोर्ट ने कहा कि ऐसा फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर किया जा सकता है. मामले की अगली सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी.

चुनाव आयोग की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसदों और विधायकों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए.

वार्ता


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