प्रद्युम्न मर्डर केस: रेयान के मालिकों को HC से नहीं मिली राहत
प्रद्युम्न मर्डर केस में रेयान स्कूल के मालिकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर आज रोक लगाने से इनकार कर दिया.
रेयान स्कूल (फाइल फोटो) |
रेयान पिंटों, ग्रेस पिंटों और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इन्कार करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में जवाब मांगा है.
प्रद्युम्न के पिता की तरफ से हाजिर हुए वकील सुशील टेकरीवाल ने कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस निर्मम ढंग से बच्चे की हत्या की गयी है, उसे देखते हुए स्कूल के मालिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिये. उन्होंने बाद में कहा कि कोर्ट ने इसे एक गंभीर मामला बताया और कहा कि बिना सभी पक्षों की दलील सुने, इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है. इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
गौरतलब है कि 8 सितम्बर को गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की विद्यालय के शौचालय में गला रेतकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया हुआ है. इसके अलावा स्कूल के दो अन्य पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल ये तीनों न्यायिक हिरासत में है.
हाईकोर्ट के जज एबी चौधरी ने कल रेयान स्कूल के मालिकों की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करने से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया था कि वह पिंटो परिवार को निजी तौर पर जानते हैं.
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