हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी की जांच के लिए एनआईए ने प्राथमिकी दर्ज की
केरल में एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करने और एक मुस्लिम युवक से शादी करने के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआईए ने आज प्राथमिकी दर्ज की.
![]() सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) |
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बयान जारी कर बताया कि उच्चतम न्यायालय के 16 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए केरल के मल्लपुरम जिले के पेरिनथलमाना थाने में दर्ज प्राथमिकी को फिर से दर्ज किया गया है.
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एनआईए से कहा था कि हिंदू महिला के धर्म परिवर्तन और मुस्लिम युवक से शादी मामले की जांच करे क्योंकि एजेंसी ने दावा किया था कि यह कोई अलग मामला नहीं है बल्कि केरल में यह 'सिलसिला' चल पड़ा है.
अदालत ने एनआईए को उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवीन्द्रन की निगरानी में घटना की जांच के आदेश दिए.
शीर्ष अदालत ने कहा कि इंटरनेट गेम 'ब्लू व्हेल' की तरह किसी को कोई काम करने के लिए मनाना आसान हो गया है. इस इंटरनेट गेम में खेलने वालों को कई तरह के काम दिए जाते हैं जिसमें अंतिम चुनौती के तौर पर उसे आत्महत्या करना होता है.
प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, इसकी जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) नहीं करेगा. एनआईए सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर वी रवीन्द्रन की निगरानी में जांच करेगी.
पीठ ने कहा कि वह चाहता है कि जांच निष्पक्ष हो और एनआईए केरल के बाहर की स्वतंत्र एजेंसी होने के कारण निष्पक्ष तरीके से जांच कर सकती और उसका नजरिया अलग होगा.
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