दवाओं की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवाओं की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि इससे आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
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उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावित औषधि नीति को अपनाने से दवाओं की कीमतों में भारी बढ़ोत्तरी होने की आशंका के मद्देनजर गुरुवार को केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि दवाओं की कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए.
अदालत ने कहा, ‘‘कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए. यह आशंका जताई जा रही है कि कीमतें बढ़ जाएंगी. नयी नीति के नाम पर कीमतें नहीं बढ़ाई जाए क्योंकि दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत में हमारे पास बहुत अधिक उपभोक्ता हैं.’’
न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एसडी मुखोपाध्याय ने इस मामले पर आगे की सुनवाई 17 जनवरी के लिए मुल्तवी कर दी है.
इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल पराग त्रिपाठी ने कहा कि नयी नीति की अधिसूचना सिर्फ तभी जारी की जाएगी, जब मंत्रियों का समूह (जीओएम) करीब तीन महीने में इस पर कोई फैसला करेगा.
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