Imran Khan Sentenced in Cipher Case: इमरान खान और महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा

Last Updated 31 Jan 2024 11:27:34 AM IST

पाकिस्तान की राजनीति में मंगलवार को उस समय तूफानी घटनाक्रम सामने आया जब सरकारी गोपनीयता कानून मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई।


पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान

मामले की सुनवाई की शुरुआत में खान और कुरैशी को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 342 के तहत एक प्रश्नावली दी  गई। खान की ओर से अपना बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने उनसे सिफर के ठिकाने के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, ‘मैंने अपने बयान में  यही कहा है जो मुझे नहीं पता। सिफर मेरे कार्यालय में था।’

सुनवाई के  बाद न्यायाधीश ने दोनों नेताओं को 10 साल जेल की सजा सुनाई। फैसला सुनाने  के बाद न्यायाधीश अदालत कक्ष से बाहर चले गए। कुरैशी ने यह कहते हुए  विरोध जताया कि उनका बयान दर्ज नहीं किया गया।

विशेष अदालत का यह फैसला पाकिस्तान में आगामी आठ फरवरी को होने वाले संसदीय चुनाव से नौ दिन पहले आया है। इस चुनाव में  पाकिस्तान तहरी-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) सरकार की सख्ती के बीच और बिना किसी चुनावी  चिन्ह के भी चुनाव लड़ रही है।

बदले घटनाक्रम में अब खान और कुरैशी दोनों नेता अगले पांच साल के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ सकते।

इस बीच पीटीआई के एक नेता ने एक्स पर लिखा,  ‘पाकिस्तान इमरान और कुरैशी के साथ खड़ा है। दोनों ने देश को बचाने का काम  किया है।

सिफर मामले में कानून का  पूरी तरह से मजाक बनाया गया और उसकी अवहेलना की गयी है। दोनों को न्याय  दिलाने की हम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं भूलेंगे।’

वार्ता
इस्लामाबाद


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