भारत ने खुफिया संगठनों को किया मजबूत, पाकिस्तान ने पंजाब को अस्थिर करने के लिए गैंगस्टरों को किया प्रायोजित

Last Updated 26 Nov 2023 08:00:21 AM IST

26 नवंबर दुनिया को एक अमिट याद दिलाता है कि 21वीं सदी में आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुंबई में 26/11 के घातक हमले के 15 साल बाद भी, उस दुखद घटना से मिले घाव हरे हैं और हमें "आतंकवाद" नामक खतरे की अशुभ वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं।


मुंबई में 26/11 हमला

भारत के लिए हमले ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के भीतर कमजोरियों को उजागर कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और निर्णायक कार्रवाई हुई कि इतिहास खुद को न दोहराए।

उस भयावह दिन पर लश्कर-ए-तैयबा (LET) के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसपैठ की और भयानक हत्या की घटना को अंजाम दिया, जिसमें चार लगातार दिनों की अवधि में 166 लोगों की जान चली गई और 300 घायल हो गए।

जिस खतरनाक आसानी से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने अरब सागर में घुसपैठ की, कराची से मुंबई तक का सफर तय किया और बाद में शहर में तबाही मचाई, उसने भारत के सुरक्षा तंत्र में गंभीर कमजोरियों को रेखांकित किया।

इस घटना ने न केवल भारत की समुद्री सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि आंतरिक सुरक्षा ग्रिड में कमियों और आतंकवाद विरोधी बुनियादी ढांचे और स्थानीय कानून प्रवर्तन की अपर्याप्तता को भी उजागर किया।

26/11 के हमलों में उजागर हुई महत्वपूर्ण कमियों में से एक, विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी खुफिया जानकारी साझा करने की कमी थी।

इन स्पष्ट कमियों के जवाब में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) को मजबूत करने का एक निर्णायक निर्णय लिया गया, जो एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जिसका काम केंद्रीय एजेंसियों, सशस्त्र बलों और पुलिस बल के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान का समन्वय करना है। निष्क्रिय सहायक एमएसी को पुनर्जीवित किया गया और सहयोग बढ़ाने के लिए अनिवार्य, वास्तविक समय की जानकारी और विश्लेषण बैठकें शुरू की गईं।

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने नामजाहिर न करने का अनुरोध करते हुए कहा, "विशेष आतंकवाद विरोधी इकाइयों की स्थापना और सूचना-साझाकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग देश की संभावित खतरों से निपटने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहा है।"

आतंकवाद की उभरती प्रकृति को पहचानते हुए, गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन किए गए, जिससे आतंकवाद की परिभाषा का विस्तार हुआ।

संसद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम पारित करके देश की पहली वास्तविक संघीय जांच एजेंसी की स्थापना करके भी महत्वपूर्ण कार्रवाई की। इस विधायी कदम का उद्देश्य एक केंद्रीकृत और सशक्त जांच निकाय प्रदान करके आतंकवाद से प्रभावी ढंग से लड़ने की भारत की क्षमता को मजबूत करना है।

26/11 के हमले के बाद भारत में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए गए। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा पर व्यापक नियंत्रण ग्रहण किया, जबकि भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय जल की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। इसके अतिरिक्त, तटरक्षक बल ने भारत के समुद्र तट पर स्थापित कई समुद्री पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी संभाली।

पारदर्शिता और ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, सरकार ने आदेश दिया कि 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले सभी जहाजों को स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) से सुसज्जित किया जाना चाहिए। यह प्रणाली महत्वपूर्ण पहचान और अन्य जानकारी प्रसारित करती है, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय विनियमन का पूरक है, जिसके लिए 300 सकल टन भार से अधिक जहाजों के लिए एआईएस की जरूरत होती है। ये उपाय निगरानी बढ़ाने और समुद्र में संभावित सुरक्षा खतरों के प्रति अधिक मजबूत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए थे।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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