ICJ ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के मामले में 32 देशों के हस्तक्षेप को अनुमति दी

Last Updated 10 Jun 2023 10:12:46 AM IST

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court) ने रूस (Russia) के खिलाफ नरसंहार मामले (Genocide cases) में यूक्रेन (Ukraine) का समर्थन करने के 32 देशों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।


अंतरराष्ट्रीय अदालत ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के मामले में 32 देशों के हस्तक्षेप को अनुमति दी

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

हेग, नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में किसी देश के खिलाफ शिकायत में शामिल होने वाले देशों की यह सबसे बड़ी संख्या है।

फरवरी 2022 में रूस द्वारा अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के कुछ दिनों बाद यूक्रेन की सरकार ने मामला दायर किया था। रूस ने अगले महीने आयोजित होने वाली सुनवाई को अस्वीकार कर दिया है। वहीं, यूक्रेनी झंडे थामे प्रदर्शनकारियों ने अदालत भवन के द्वार के बाहर युद्ध-विरोधी नारे लगाए।

लातविया शिकायत में हस्तक्षेप करने वाला पहला देश था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर उसके पूर्वी लुहांस्क और दोनेत्सक क्षेत्रों में नरसंहार करने का झूठा आरोप लगाकर और बहाने से आक्रमण कर 1948 के नरसंहार रोधी संधि का उल्लंघन किया।

हंगरी को छोड़कर यूरोपीय संघ (ईयू) के प्रत्येक सदस्य देश तथा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित 33 देशों ने मामले में यूक्रेन के पक्ष में भाग लेने का अनुरोध किया। हालांकि, संयुक्त राष्ट्र की अदालत के न्यायाधीशों ने तकनीकी आधार पर अमेरिकी अनुरोध को खारिज कर दिया।

अदालत का निष्कर्ष है कि अमेरिका द्वारा प्रस्तुत घोषणा को छोड़कर, इस मामले में हस्तक्षेप की घोषणाएं स्वीकार्य हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को समझौते के तहत लाए गए मामलों में हस्तक्षेप के लिए अनुरोध दायर करने की अनुमति है।

एपी
हेग


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