पुतिन ने यूक्रेन के पूर्व क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाया

Last Updated 19 Oct 2022 08:16:15 PM IST

यूक्रेन के साथ संघर्ष के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से छीने गए चार इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। उन्होंने इस आदेश से संबंधित डिक्री पर आज दोपहर में हस्ताक्षर कर दिए हैं।


रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान पुतिन ने कहा, डोनेट्स्क और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक, साथ ही खेरसॉन और जापोरिज्जिया क्षेत्रों में पहले से ही मार्शल लॉ था, जब वह रूस का हिस्सा बन गए। इसलिए, निर्णय रूसी संप्रभुता के तहत बने रहने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।

आरटी ने बताया- पुतिन द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज के आधार पर गुरुवार की मध्यरात्रि से मार्शल लॉ लागू हो जाएगा। यह रूसी सरकार के विभिन्न हिस्सों को तीन दिनों के भीतर संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने का भी आदेश देता है। बुधवार को हस्ताक्षरित एक अलग डिक्री में, रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन की सीमा से लगे देश के कई अन्य हिस्सों में 'मध्य-स्तरीय प्रतिक्रिया' की स्थिति का आदेश दिया।

आरटी ने बताया- इनमें क्रीमियन गणराज्य, सेवस्तोपोल शहर, साथ ही क्रास्नोडार, बेलगोरोड, ब्रांस्क, वोरोनिश, कुस्र्क और रोस्तोव क्षेत्र शामिल हैं। यह एक विशेष व्यवस्था है जो अधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अधिकार देती है। चार पूर्व यूक्रेनी क्षेत्रों के लोगों ने पिछले महीने जनमत संग्रह में मतदान किया और जिससे यह साफ हुआ की वह लोग रूप में रहना चाहते हैं। कीव ने वोटों को नाजायज बताते हुए खारिज कर दिया और क्षेत्रों को जब्त करने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की बात कही।

इससे पहले बुधवार को, खेरसॉन क्षेत्र के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन की सेना बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैनात है। क्षेत्रीय प्रशासन ने इस सप्ताह कीव की सेना द्वारा उत्पन्न खतरे के कारण शहर से निवासियों को नीपर नदी के पूर्वी हिस्से में स्थानांतरित करने की घोषणा की।

आईएएनएस
मॉस्को


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