चीन में जनता से अवैध रूप से धन लेने के आरोप में अरबपति को 13 साल की जेल

Last Updated 20 Aug 2022 07:41:58 AM IST

चीन में जन्मे कनाडाई अरबपति जिओ जियानहुआ को शुक्रवार को शंघाई की एक अदालत ने रिश्वत, गबन और अन्य वित्तीय अपराधों के लिए 13 साल जेल की सजा सुनाई है और उनकी कंपनी पर 55.03 बिलियन युआन का जुर्माना लगाया है।


चीन में जनता से अवैध रूप से धन लेने के आरोप में अरबपति को 13 साल की जेल

मीडिया ने यह जानकारी दी। द गार्जियन के मुताबिक शंघाई फस्र्ट इंटरमीडिएट कोर्ट ने कहा, जिओ और उनके टुमॉरो होल्डिंग्स समूह पर अवैध रूप से सार्वजनिक जमा को अवशोषित करने, सौंपी गई संपत्ति के उपयोग के साथ विश्वासघात करने और धन और रिश्वत के अवैध उपयोग का आरोप लगाया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जिओ पर अपराधों के लिए 65 लाख युआन का जुर्माना भी लगाया गया है। शंघाई कोर्ट ने उन पर और टुमॉरो होल्डिंग्स पर वित्तीय प्रबंधन आदेश का गंभीर उल्लंघन और राज्य की वित्तीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

अदालत के कहा, जिओ एंड टुमॉरो होल्डिंग ने पर्यवेक्षण से बचने और अन्य अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए 2001 से 2021 तक 68 करोड़ युआन के शेयरों, अपार्टमेंट, नकद और अन्य संपत्ति के साथ राज्य के अधिकारियों को रिश्वत दी।



चीन में जन्मे और देश के शीर्ष संस्थान, पेकिंग विश्वविद्यालय में शिक्षित, जिओ को देश की कम्युनिस्ट पार्टी के अभिजात वर्ग से संबंध रखने के लिए जाना जाता था। लेकिन राज्य के नेतृत्व वाले समूह की कार्रवाई के बीच उनकी जांच के बाद 2017 के बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।

जनवरी 2017 में उन्हें कथित तौर पर सादे कपड़ों में चीनी सुरक्षा एजेंटों द्वारा व्हीलचेयर में हांगकांग के फोर सीजन्स होटल से बाहर निकाल दिया गया था, जिन्हें उस समय हांगकांग में काम करने की अनुमति नहीं थी।

न्यू यॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें सीमा पार चीन में ले जाया गया था।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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